बिहारशरीफ शहर कंटेंमेंट जोन से बाहर, खुलेंगी सारी दुकानें

बिहारशरीफ । सोमवार से बिहारशरीफ शहर समेत पूरे जिले में लॉकडाउन 5.0 लागू हो गया है। इसे अनलॉक 1.0 भी नाम दिया गया है। सोमवार से धीरे-धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। बिहारशरीफ को छोड़ जिले में सोमवार से पब्लिक वाहन चलेंगे। दो जून से बिहारशरीफ शहर भी कंटेंमेंट जोन से बाहर आएगा तो सारी दुकानें खुल जाएंगी।

हालांकि वाहन चालक सीट से अधिक सवारी नहीं ढो सकेंगे। सोमवार से रेड जोन से जिले के सभी 20 प्रखंड बाहर हो जाएंगे और सारी ढुकानें खुलेंगी। लेकिन, शर्तों के साथ। डीएम योगेन्द्र सिंह ने बताया कि पूरे जिले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथोरिटी की तमाम शर्तें लागू होंगी। शर्तों को कड़ाई से पालन के लिए जिला प्रशासन ने कई टीमें गठित की हैं।

भीड़ पर नजर रखने के लिए टीम गठित

एसडीओ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय टीम बनायी गयी है। यह टीम दुकानों के आगे लगने वाली भीड़ पर नजर रखेगी। वहीं, हर व्यक्ति को मास्क लगाने की अनिवार्यता को वे सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी देखेंगे कि किसी दुकान के आगे पांच से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो।

  • सीट से अधिक सवारी नहीं ढो सकेंगे वाहन मालिक
  • आज से रेड जोन से बाहर होंगे जिले के सभी 20 प्रखंड

रात में कर्फ्यू: नयी शर्तों के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्व की तरह कर्फ्यू लगा रहेगा। भादवि 444 के तहत इसे कड़ाई से पालन कराने के लिए नगर निगम के साथ ही हर प्रखंड में टीम बनायी गयी है।

Nalanda bihar sharif market during lockdown
भरावपर बाजार, बिहारशरीफ

बिना मास्क घर से निकले तो होगी एफआईआर

डीएम ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों के अलावा कार्यस्थल और परिवहन स्थानों यथा बसस्‍टैंड, रेलवे स्टेशनों पर बिना मास्क लगाये पहुंचने वालों के विरुद्ध एफआईआर करायी जाएगी। दो व्यक्तियों के बीच की न्यूनतम दूरी छह फीट अथवा 2 गज की दूरी होनी चाहिए। इस दूरी की शर्त को मानते हुए किसी दुकान परपांच से अधिक लोग जमा नहीं होंगे।

शादी-विवाह में 50 से अधिक नहीं

शादी-विवाह वाले स्थलों पर किसी भी कीमत पर 50 से अधिक तो अंतिम संस्कार अथवा शोक सभाओं में 20 से अधिक लोग जमा नहीं हो पाएंगे। ऐसे आयोजनों में जो लोग शामिल होंगे वे सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही मास्क पहनने वाली शर्त का पालन करेंगे।

थूके तो दो साल की सजाः डीएम ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थलों परथूकने पर दो साल की सजा होगी।

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